Money Guru: सोना तो खरीद लिया लेकिन क्या इन नियमों को जानते हैं? समझिए गोल्ड पर टैक्स का गणित
Money Guru: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन क्या आपको सोने से जुड़े इन नियमों के बारे में पता है?
(Source: Pixabay)
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Money Guru: किसी भी शुभ अवसर पर सोने की खरीदारी को अच्छा माना जाता है. आज अक्षय तृतीया पर इसका महत्व तो कई गुना ज्यादा है. लेकिन क्या आप सोने से जुड़े इन जरूरी नियमों को जानते है? क्या आपको पता है कि घर में सोना रखने की लिमिट क्या है? अगर आपको परिवार से गिफ्ट में सोना मिलता है तो उसपर क्या टैक्स लगता है. जानिए गोल्ड पर टैक्स के गणित से जुड़े हर सवाल का जवाब टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग से.
घर में कितना सोना रख सकते हैं?
घर में सोने/चांदी रखने की कोई लिमिट नहीं है. आप जितना चाहे गहना अपने घर में रख सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको अपने इनकम का सोर्स बताना जरूरी होता है. 1 जनवरी 2016 के बाद से CBDT ने यह नियम तय किया है. वैसे एक समय था जब गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 के तहत घर में सोना रखने की सीमा तय थी. 1990 में इस लिमिट को खत्म किया गया.
क्या है गोल्ड रखने की लिमिट?
— Zee Business (@ZeeBusiness) May 3, 2022
पुश्तैनी गहने बेचने पर टैक्स नियम?
क्या गहनों पर लगता है वेल्थ टैक्स?
मिनिमम गोल्ड रखने की क्या है लिमिट?
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स के फायदे#MoneyGuru में देखिए
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गहने कब जब्त नहीं हो सकते?
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IT रेड में महिला के पास 500 ग्राम गहने जब्त नहीं होंगे. अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम सोने को जब्त नहीं किया जाएगा. एक पुरुष के पास 100 ग्राम तक गोल्ड ज्वेलरी को जब्त नहीं किया जाता है. अगर आपने अपने गहनों को लेकर इनकम को सोर्स को बताया है, तो उसे जब्त नहीं किया जा सकता है. घर में रखे सोने-चांदी के बर्तन पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
गहनों का हिसाब कैसे रखें?
अगर आपके पास घर में लिमिट से ज्यादा ज्वेलरी है, तो किसी रजिस्टर्ड वैलुअर से गहनों की वैल्यूएशन जरूर कराएं. अपने सारे गहनों का हिसाब रखना जरूरी होता है. ज्वेलरी खरीदने के लिए इनकम सोर्स जरूर रखें. शादी या वसीयत में अगर आपको गहने मिलते हैं, तो उसके कागजात संभाल कर रखें.
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गहनों पर वेल्थ टैक्स?
2016 के आम बजट में वैल्थ टैक्स एक्ट को खत्म कर दिया गया था. जिसके बाद से गहनों पर वेल्थ टैक्स नहीं लगता है.
ITR में कब दें गहनों की जानकारी?
यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको अपने ITR में गहनों की भी जानकारी देनी होगी. ऐसे में अपनी ज्वेलरी की जानकारी हमेशा अपने पास रखें. गहनों की रसीद को संभाल कर रखें. आयकर विभाग द्वारा मांगे जाने पर आपको यह जानकारी साझा करनी होती है.
किन गोल्ड पर लगता है टैक्स
शादी में मिले सोने पर कोई टैक्स नहीं लगता है. गोल्ड चाहे रिश्तेदारों से मिला,या दोस्तों से टैक्सेबल नहीं होता है. अगर आप सोना बेचते हैं, तो उसपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है. अगर आप तीन साल से कम समय तक सोना रखकर बेचते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और तीन साल के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है. 10 लाख से अधिक आय पर 30% रेट से STCG टैक्स लगता है. पुराने गहने से ही नए गहने बनवाने पर टैक्स नहीं लगता है.
गिफ्ट में मिले गोल्ड पर टैक्स?
दुल्हन को शादी में मिले जेवर पर टैक्स नहीं लगता है. सास-ससुर, माता-पिता से मिले गोल्ड पर टैक्स नहीं लगता है. सास की ज्वेलरी विरासत में मिली है तो भी टैक्स नहीं देना होता है.
क्या जब्त हो सकते हैं गहने?
आयकर विभाग के रेड में गहनों के इनकम सोर्स नहीं बताने पर विभाग गहनों को जब्त कर सकता है. घर पर रखे गहनों का सोर्स नहीं बताने पर टैक्स भी लगता है. गहने जब्त करने के साथ 138% का टैक्स लगता है.
गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम
- सोना जमा कर उस पर ब्याज कमाने की स्कीम
- सरकारी स्कीम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम
- गोल्ड बार,सिक्के,गहने जमा कर सकते हैं
- न्यूनतम 10 ग्राम सोना बैंक में जमा कर सकते हैं
- अधिकतम सोना जमा करने की लिमिट नहीं है
- शॉर्ट,मीडियम,लॉन्ग टर्म बैंक डिपॉजिट विकल्प
- शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट- 1-3 साल,0.75% तक ब्याज
- मीडियम टर्म बैंक डिपॉजिट- 5-7 साल के लिए,2.25% ब्याज
- लॉन्ग टर्म बैंक डिपॉजिट- 12-15 साल के लिए,2.50% ब्याज
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के फायदे
- सालाना 2.5% का ब्याज,छमाही आधार पर ब्याज भुगतान
- GST के दायरे में नहीं, फिजिकल गोल्ड पर 3% GST
- गोल्ड बॉन्ड में ट्रांस्फर का भी विकल्प
- बॉन्ड के बदले लोन लेने की भी सुविधा
- शुद्धता की दिक्कत नहीं
- मैच्योरिटी के बाद कोई टैक्स नहीं
- घर मे रखने का झंझट नहीं
06:38 PM IST